मारहरा में गैस कालाबाजारी का भंडाफोड़, अवैध भंडारण से 30 घरेलू सिलेंडर बरामद
एटा के मारहरा में अवैध गैस भंडारण का खुलासा, प्रशासन ने छापेमारी कर 30 घरेलू सिलेंडर बरामद किए और कार्रवाई शुरू की।

तस्वीर में बाईं ओर पिकअप वाहन में जब्त लाल रंग के घरेलू गैस सिलेंडर रखे दिख रहे हैं, जबकि दाईं ओर प्रशासनिक अधिकारी छापेमारी की कागजी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं।
एटा में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देश पर मारहरा कस्बे में बिना लाइसेंस घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया, जहां प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के नेतृत्व में जनपद एटा में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जनहित, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
जिला पूर्ति विभाग को मिली सूचना के आधार पर 20 जुलाई, 2026 को पूर्ति निरीक्षक मारहरा, निधौली कला एवं पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से हेदरी चौक, कस्बा मारहरा स्थित मोहल्ला शीशग्रान निवासी शकील अहमद पुत्र अकबर अली के गोदाम पर छापेमारी की। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए।
पूछताछ में आरोपी शकील अहमद ने बताया कि वह घरेलू गैस सिलेंडरों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचने के उद्देश्य से विभिन्न व्यक्तियों से एकत्र कर अपने गोदाम में रखता था। जांच के दौरान गोदाम से कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें एचपी एवं इंडेन कंपनियों के भरे और खाली सिलेंडर शामिल हैं।
जांच में आरोपी के पास घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण अथवा बिक्री के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। बरामद सभी सिलेंडरों को नियमानुसार संबंधित गैस एजेंसी के सुपुर्द कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यह जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि ऐसे अवैध भंडारण से किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे जन-धन की हानि हो सकती है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में कालाबाजारी, जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं की अवैध बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

Pratahkal Bureau
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