दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश संबंधी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वाहनों के प्रवेश को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। नए नियमों के तहत निर्धारित उत्सर्जन मानकों और ईंधन श्रेणियों की शर्तें पूरी नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़ ने परिवहन व्यवसायियों, वाहन स्वामियों और आम जनता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से समय रहते नियमों की जानकारी लेकर उनका पालन करने की अपील की है।

नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर से BS-VI, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी बाहरी व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। BS-IV श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक ही दिल्ली में प्रवेश की सीमित अनुमति दी गई है। इसके बाद इन वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत मालवाहक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

बसों के लिए भी 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होंगे। दिल्ली के बाहर से आने वाली केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल श्रेणी की बसों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) के तहत संचालित टूरिस्ट बसों के साथ अन्य सभी निजी और अनुबंधित सेवाओं में चलने वाली बसें भी इन नियमों के दायरे में आएंगी। BS-VI, सीएनजी या इलेक्ट्रिक श्रेणी में नहीं आने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे किसी भी मोटर वाहन को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे की श्रेणी में आता है। इसमें BS-IV और उससे पुराने मानकों वाले वाहन शामिल हैं। हालांकि, अधिसूचना में विभाग की ओर से निर्धारित विशेष अपवादों और छूटों को शामिल किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने हापुड़ के सभी वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, नियमों की जानकारी पहले से रखने और निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन लेकर चलने से दिल्ली सीमा पर प्रवेश संबंधी परेशानी और भारी जुर्माने से बचा जा सकता है।

Sunil Giri

Sunil Giri

नाम: सुनील गिरि

वर्तमान पद: जिला संवाददाता

कार्यक्षेत्र: हापुड़ (उत्तर प्रदेश)

बीट (मुख्य विषय): क्राइम, राजनीति एवं जिला स्तर की सभी बीट

विशेषज्ञता: राजनीतिक विश्लेषण, अपराध संबंधी कवरेज और जिला स्तरीय रिपोर्टिंग

परिचय 

सुनील गिरि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में वह हापुड़ से जिला संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुनील गिरि मुख्य रूप से राजनीति और क्राइम (अपराध) से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक विषयों पर सटीक विश्लेषण करने के साथ-साथ वह जिले की हर छोटी-बड़ी गतिविधि और जनसरोकार के सभी मुद्दों को नियमित रूप से कवर करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव

सुनील गिरि को टीवी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2002 से (20 से अधिक वर्षों का) लंबा और व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह निम्नलिखित प्रमुख मीडिया संस्थानों व न्यूज़ चैनलों के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं:

  • पंजाब केसरी टीवी
  • इंडिया डेली 24×7 न्यूज़ चैनल
  • MH1 न्यूज़ चैनल
  • रॉयल न्यूज़ (वेबसाइट)
  • इंडिया पब्लिक खबर (वेबसाइट)

शैक्षणिक योग्यता

उन्होंने अपनी शिक्षा 12वीं (12th Pass) तक पूरी की है। दो दशकों से अधिक समय से हापुड़ जिले में लगातार सक्रिय रहने के कारण क्षेत्र की सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर उनका जमीनी अनुभव बहुत गहरा है।

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