अमरोहा में ऑपरेशन कन्विक्शन: 72 घंटे में चार्जशीट, 104 दिन में दोषी को सजा
उत्तर प्रदेश पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अमरोहा में बालिका संबंधी अपराध में त्वरित विवेचना और प्रभावी पैरवी से पीड़िता को न्याय मिला।

तस्वीर में अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
अमरोहा में उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत बालिका से संबंधित मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाया। मामले में पुलिस ने घटना के महज 72 घंटे के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद प्रभावी पैरवी के चलते 104 दिन के भीतर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मामले की विवेचना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया। साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने मामले का शीघ्र निस्तारण करते हुए दोषी को दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है। अमरोहा पुलिस की इस कार्रवाई से बालिका और उसके परिवार को न्याय मिलने की बात कही गई है। 72 घंटे में आरोप पत्र दाखिल होने और 104 दिन में सजा सुनाए जाने की कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित पुलिस कार्रवाई और प्रभावी पैरवी को दर्शाती है।

Pratahkal Bureau
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