अलीगंज में घर से चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो तमंचे व भारी उपकरणों के साथ आरोपी गिरफ्तार

तस्वीर में (ऊपर बाएं) कोतवाली अलीगंज परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ खड़ा गिरफ्तार आरोपी सुधीर कुमार, (ऊपर दाएं) एटा पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और (नीचे) बरामद किए गए अवैध तमंचे व हथियार बनाने के उपकरण दिखाई दे रहे हैं।
अलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से दो तैयार देशी तमंचे, एक अधबना तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस सहित तमंचा बनाने में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में उपकरण और सामग्री बरामद की है। आरोपी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार चार जुलाई की शाम उपनिरीक्षक घनश्याम सिंह, उपनिरीक्षक कपिल कुमार और पुलिस टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान वारंट तामील करने के लिए पुलिस ग्रेवर असदुल्लापुर गांव स्थित सुधीर कुमार पुत्र नेकराम शर्मा के घर पहुंची। वहां घर के एक कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में आरोपी अवैध तमंचा तैयार करता मिला, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुधीर कुमार निवासी ग्रेवर असदुल्लापुर बताया।
मौके पर की गई तलाशी के दौरान पुलिस ने दो तैयार 315 बोर देशी तमंचे, एक अधबना तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा नौ कारतूसों के पैंदी वाले हिस्से बरामद किए। इसके अलावा रेती, हथौड़े, बर्मा, आरी, नाल, लोहे की पट्टियां, छेनी, प्लास, धौंकनी, कोयला, स्प्रिंग, कीलें और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बड़ी मात्रा में बरामद किए गए।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह टीबी की बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था। हालांकि पुलिस उसके इस दावे की भी जांच कर रही है कि तैयार किए गए हथियार किन लोगों को और किस उद्देश्य से बेचे जाते थे।
पुलिस ने बरामद सभी हथियारों, कारतूसों और उपकरणों को नियमानुसार सील कर कब्जे में ले लिया। मौके पर स्वतंत्र गवाह जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 3/5/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपी के संभावित नेटवर्क और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

Pratahkal Bureau
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