खेरवाड़ा। केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन' (ग्रामीण), जिसे संक्षेप में 'वीबी-जी रामजी योजना' के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस निर्णय के तहत अब श्रमिकों को 1 जुलाई 2026 से ₹300 प्रतिदिन का पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 30 जून 2026 को आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, विकसित भारत–जी रामजी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित यह नई मजदूरी दर राजस्थान राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने, श्रमिकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने और उनकी आजीविका को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट किया गया है कि संशोधित मजदूरी दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। नई दरें लागू होने से योजना के अंतर्गत कार्यरत अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति और मजबूती मिलने की प्रबल संभावना है। सरकारी निर्णय के प्रति क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट किया है। इस नीतिगत बदलाव को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Pratahkal Newsroom

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