वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने विधानसभा में उठाई सिंघानिया विश्वविद्यालय की 108 बीघा भूमि आवंटन निरस्त करने की मांग
विधायक ने नियम 295 के तहत भटेवर में नियमों के विरुद्ध आवंटित 108 बीघा अतिरिक्त भूमि को पुनः सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने और ग्रामीणों को पट्टे देने की मांग की।

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी नियम 295 के तहत भटेवर गांव में विश्वविद्यालय को किए गए अवैध भूमि आवंटन का मुद्दा उठाते हुए।
विधानसभा में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उदयलाल डांगी ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से सदन के पटल पर रखा। विधायक डांगी ने विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से भटेवर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय को नियमों के विरुद्ध आवंटित की गई 108 बीघा अतिरिक्त भूमि के आवंटन को निरस्त कर उसे पुनः सरकारी रिकॉर्ड (बिलानाम) में दर्ज करने की पुरजोर मांग की है।
नियमों की अनदेखी और गलत आवंटन का आरोप
इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखते हुए विधायक उदयलाल डांगी ने बताया की भटेवर गांव में सिंघानिया विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि की प्रक्रिया में नियमों की गंभीर अनदेखी की गई है। उन्होंने आवंटन का विवरण इस प्रकार स्पष्ट किया:
- विश्वविद्यालय को वर्ष 2006 में 56 बीघा ओर 2008 में 108 बीघा भूमि आवंटित की गई।
- पात्रता और नियमों से परे जाकर विश्विद्यालय को कुल 164 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई।
- राजस्थान की भूमि राजस्व परिपत्र के नियम 1963 के अनुसार विश्वविद्यालय को केवल 30 एकड़ भूमि यानी 56 बीघा भूमि आवंटित करने का प्रावधान है, जबकि विश्वविद्यालय को 108 बीघा भूमि का ज्यादा आवंटन किया गया।
ग्रामीणों की समस्याओं और जनहित की अनदेखी
विधायक ने सदन को अवगत कराया कि उक्त भूमि का आवंटन करते समय राजस्व गांव खालातोड़ की बिलानाम भूमि जहां कई वर्षों से ग्रामीण मकान बनाकर रह रहे थे, उसे भी शामिल कर लिया गया। इस भूमि पर लोगों के सामुदायिक भवन, मंदिर आदि बने हुए थे। "उक्त भूमि को बिलानाम से चारागाह दर्ज कर विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित कर दी गई, जिससे अब ग्रामीणों को मकान के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं।"
इसके अतिरिक्त, भटेवर एवं खालातोड़ गांव में विद्यालय, खेल मैदान, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए बिनानाम भूमि उपलब्ध नहीं है।
विधायक डांगी की प्रमुख मांगें
जनहित व ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सिंघानिया विश्वविद्यालय भटेवर को जो 108 बीघा ज्यादा भूमि आवंटित की गई उसको निरस्त कर राज्य सरकार के नाम पुनः बिलानाम दर्ज किया जाए और खालातोड़ में दर्ज चारागाह भूमि को पुनः आबादी में दर्ज कर ग्रामीणों को वास्तविक लाभ दिलाया जाए।
क्षेत्र में हर्ष की लहर: ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने जताया आभार
विधायक डांगी द्वारा इस ज्वलंत मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाने पर भटेवर सहित पूरे वल्लभनगर क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस भूमि को लेकर क्षेत्र में असंतोष था, जिसे विधायक ने सही मंच पर पहुँचाया है।
क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक उदयलाल डांगी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विधायक डांगी निरंतर जनहित के मुद्दों के प्रति सजग हैं और विधानसभा में उनकी यह सक्रियता क्षेत्र के विकास एवं न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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