उदयपुर: 1 लीटर पेट्रोल पर 73 पैसे अधिक लेना पड़ा महंगा, उपभोक्ता मंच ने लगाया 5 हजार का जुर्माना
श्रीराम फ्यूल स्टेशन द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को मानसिक संताप और परिवाद व्यय देने का आदेश दिया।

उदयपुर में श्रीराम फ्यूल स्टेशन द्वारा 1 लीटर पेट्रोल पर उपभोक्ता से 73 पैसे अतिरिक्त लेना भारी पड़ गया, जिसके चलते जिला उपभोक्ता मंच ने फ्यूल स्टेशन के खिलाफ आदेश पारित करते हुए परिवादी को मानसिक संताप और परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपए देने का फैसला सुनाया है।
प्रकरण की पृष्ठभूमि और घटना का विवरण
प्रकरण के अनुसार जगदीश पुत्र दलाराम डांगी, निवासी बीएसएफ के पास डांगीयो का गुड़ा लखावली ने साईफन चौराहा बेदला रोड स्थित श्रीराम फ्यूल स्टेशन के खिलाफ अधिवक्ता विशाल आहुजा एवं कृष्णकान्त गहलोत के जरिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 14 अगस्त 2023 को परिवाद पेश किया। जिसमें बताया गया कि 14 जुलाई 2023 को फरियादी पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भरवाने गया था और कीमत पूछने पर बताया गया कि भाव 109.27 रूपए है। परिवादी ने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया और जब ऑन लाईन के जरिये भुगतान करना चाहा तो पेट्रोल पम्प के कर्मचारी ने नकद अदा करने के लिए कहा और उससे 110 रूपए लिये।
धोखाधड़ी और मानसिक पीड़ा का आरोप
पंप द्वारा भुगतान के एवज में 04721 क्रमांक की रसीद जारी की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल पर 73 पैसे ज्यादा लिये गये हैं। जब परिवादी ने कर्मचारी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि "हर ग्राहक से ऐसे ही रूपए लेते हैं।" परिवाद में आरोप लगाया गया कि इस तरह प्रतिवादी के यहां कार्यरत कर्मचारी दिनभर में हजारों रूपए का गबन करता है, जो ग्राहकों के साथ स्पष्ट धोखाधड़ी है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी ने परिवादी के साथ धोखाधड़ी करते हुए उसे बेईज्जत भी किया, जिससे परिवादी को भारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा।
उपभोक्ता मंच का कड़ा फैसला और दंड
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पेश परिवाद में मानसिक व आर्थिक पीड़ा के 5 हजार रूपए एवं परिवाद व्यय व नोटिस खर्च के 1 हजार रूपए मय ब्याज दिलाने का अनुतोष चाहा गया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुमन गौड पाण्डेय एवं सदस्य मनीष परमार ने परिवाद पर दोनों पक्षो़ की बहस सुनने के बाद माना कि 1 लीटर पेट्रोल पर 73 पैसे अधिक वसूल किये जो वापस दिलाया जाना उचित प्रतित होता है। आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी को मानसिक संताप के 3 हजार रूपये व परिवाद व्यय के 2 हजार रूपये 45 दिन में अदा करने होंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित अवधि में राशि अदा नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से राशि अदा करनी होगी।

Pratahkal Bureau
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