पहाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित अवधि में मृत मछलियों के अवैध परिवहन पर दो मामले दर्ज
खेरवाड़ा के पहाड़ा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित अवधि में मृत मछलियों के अवैध परिवहन पर दो प्रकरण दर्ज किए। दोनों मामलों की जांच जारी है।

खेरवाड़ा में पुलिस थाना पहाड़ा ने थाना प्रभारी राजेश मीणा के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा घोषित मत्स्य संरक्षण की प्रतिबंधित अवधि के दौरान मृत मछलियों के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में प्रतिबंधित अवधि के दौरान मृत मछलियां परिवहन करते हुए मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार पहली कार्रवाई 19 जुलाई 2026 को दोपहर में गोडवा तिराहा क्षेत्र में की गई। वाहन की जांच के दौरान उसके कब्जे से प्रतिबंधित अवधि में मृत मछलियां बरामद हुईं। इस संबंध में सिकंदर पुत्र कावाजी गमेती, निवासी उपलाफला कनबई, के विरुद्ध मत्स्य अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 105/2026 दर्ज किया गया।
इसी दिन दूसरी कार्रवाई शाम को हरिटी घाटी क्षेत्र में की गई। जांच के दौरान एक वाहन से प्रतिबंधित अवधि में मृत मछलियां बरामद होने पर अनिल पुत्र वीरमा जी, निवासी तीन पट्टा घाटी, थाना पहाड़ा, जिला उदयपुर, के विरुद्ध मत्स्य अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों मामलों की जांच सहायक उप निरीक्षक कालू लाल एवं हेड कांस्टेबल अजीत सिंह द्वारा की जा रही है।
थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से प्रतिबंधित अवधि के दौरान मत्स्य आखेट, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Dinesh Kumar Jain, Kherwara(Udaipur)
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