उदयपुर: हत्या के आरोपी को जांच में खामियों के कारण संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया
उदयपुर के सविनाए थाना क्षेत्र में महिला की मौत के मामले में पुलिस जांच में खामियों के कारण आरोपी प्रेमचन्द को हत्या के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत ने जांच की त्रुटियों और गवाहों की विश्वसनीयता पर ध्यान देते हुए यह फैसला सुनाया।

उदयपुर। सविनाए थाना क्षेत्र में हुई एक महिला की मौत के मामले में पुलिस जांच में खामियों के कारण उसके कथित पति को हत्या के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। यह घटना न्यायिक प्रक्रिया और जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती है।
प्रकरण के अनुसार, सविनाए थाना क्षेत्र निवासी धनराज ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां पुष्पा मीणा अपने कथित पति प्रेमचन्द पुत्र मन्ना मीणा के पास रहने लगीं। आरोप है कि शराब के नशे में मारपीट के दौरान मृतका की हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई में अपर लोक अभियोजक ने 14 गवाहों और 42 दस्तावेजों को अदालत में पेश किया, लेकिन आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। आरोपी के अधिवक्ता पी.सी. जैन और हितेश गिरी गोस्वामी ने तर्क दिया कि मृतका की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। अनुसंधान अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जब्ती की गई वस्तुओं में तौलिया, लोहे की केंची और महिला के रक्त-रंजित बाल शामिल थे। हालांकि, उन्होंने स्वयं इन बरामदियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।
जाँच में कई खामियों और गवाहों की विश्वसनीयता पर उठे प्रश्नों के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गणपत लाल विश्नोई की अदालत ने आरोपी प्रेमचन्द को पुष्पा भील की हत्या के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाण और गवाहों की विश्वसनीयता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही आरोपी के पक्ष में निर्णायक साबित हो सकती है।
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