उदयपुर: बिना पैकिंग लाइसेंस मसाला फर्म पर कार्रवाई, 7 हजार रुपये जुर्माना
खाद्य मंत्री के निर्देश पर उपभोक्ता मामले विभाग ने लखदातार ट्रेडिंग कंपनी पर की कार्रवाई, तौल यंत्र असत्यापित मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत लगा जुर्माना।

उदयपुर (वि.)। उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं व्यापारिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य मसाले पैकिंग फर्म लखदातार ट्रेडिंग कम्पनी पर पैकिंग लाइसेंस नही पाये जाने पर कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा की गई इस औचक कार्रवाई में निरीक्षण के दौरान पैकिंग लाइसेंस नहीं पाया गया और साथ ही उपयोग में लिए जा रहे तौल यंत्र भी सत्यापित नहीं मिले।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत जुर्माना
निरीक्षण के दौरान सामने आई इन गंभीर अनियमितताओं पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के तहत फर्म पर 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस और असत्यापित तौल यंत्रों का प्रयोग नियमों का उल्लंघन है।
सिंघवी ऑयल इंडस्ट्रीज का निरीक्षण और दिशा-निर्देश
इसी क्रम में बेदला स्थित मैसर्स सिंघवी ऑयल इंडस्ट्रीज का भी निरीक्षण किया गया, जहां पैकिंग लाइसेंस एवं नेट कंटेंट की जांच सही पाई गई। विधिक माप विज्ञान अधिकारी राकेश माहेश्वरी द्वारा पैकेजिंग लाइसेंस बनवाने, पैकेजिंग पर आवश्यक सूचनाएं अंकित करने तथा कांटे-बांट के सत्यापन यूनिट को पाबंद किया गया। माहेश्वरी ने यह भी स्पष्ट किया कि "विभागीय निर्देशानुसार उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु निरंतर निरीक्षण किये जाएंगे।"
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

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