उदयपुर। जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे से सटी दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बेशकीमती पुश्तैनी जमीन के फर्जी विक्रय ईकरार मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रकरण में फर्जी गवाही देने के आरोपी शातिर अपराधी शंकरलाल की जमानत अर्जी को अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया है।

घटनाक्रम के अनुसार, प्रार्थी रामसिंह ने 6 मार्च 2025 को कुराबड़ थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उसके पिता भूरसिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी रूप से खड़ा कर कुराबड़-उदयपुर मेन रोड तलामगरी साकरोदा स्थित ढाई बीघा पुश्तैनी जमीन की फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल के पक्ष में रजिस्ट्री करा दी गई। इस धोखाधड़ी की प्रक्रिया में मोहनसिंह और शंकरलाल पुत्र हीरालाल ने गवाह के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी।

दो करोड़ की इस बेशकीमती जमीन के फर्जीवाड़े में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी शंकरलाल पुत्र हीरालाल, जो मूलतः खरका गींगला सलूम्बर का निवासी है और वर्तमान में आवरी माता कॉलोनी सेंट्रल एरिया में रह रहा है, ने न्यायालय के समक्ष जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक वन्दना उदावत ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी आदतन अपराधी और शातिर प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियोजन ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने विवादित भूमि के फर्जी विक्रय पत्र में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कर अवैध प्रक्रिया को वैधता प्रदान करने का गंभीर अपराध किया है, अतः उसे जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं होगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी गणपत लाल विश्नोई ने मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी शंकरलाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय के इस आदेश ने भू-माफियाओं और फर्जीवाड़े में शामिल गवाहों के विरुद्ध कड़ा संदेश दिया है।

Pratahkal Newsroom

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