उदयपुर: सराड़ा तहसील के कनिष्ठ सहायक अल्पेश लठ्ठा राजकीय सेवा से निष्कासित
जिला कलक्टर नमित मेहता ने 596 दिनों तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने और जांच में चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर कनिष्ठ सहायक को सेवा से पृथक करने के आदेश दिए।

उदयपुर(वि.)। जिला कलक्टर नमित मेहता ने राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और बिना पूर्व सूचना के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के मामले में सराड़ा तहसील कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ सहायक अल्पेश लठ्ठा को राजकीय सेवा से निष्कासित (रिमूव फ्रॉम सर्विस) करने के आदेश जारी किए हैं।
अनुपस्थिति का विवरण और जांच रिपोर्ट
जारी आदेश के अनुसार तहसील कार्यालय सराड़ा में पदस्थापित रहे कनिष्ठ सहायक अल्पेश लठ्ठा बिना किसी सूचना या स्वीकृत अवकाश के दो चरणों में लगभग 596 दिनों तक अनुपस्थित रहे। इसमें प्रथम चरण में 21 जनवरी 2021 से 03 अक्टूबर 2021 तक तथा द्वितीय चरण में 4 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022 से लगातार अनुपस्थिति शामिल है। विभाग द्वारा जारी नोटिस और आरोप पत्र के जवाब में कर्मचारी ने अपनी माता की बीमारी और स्वयं के माइग्रेन से पीड़ित होने का हवाला दिया था। हालांकि, जांच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा) की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि "कर्मचारी ने बीमारी के संबंध में कोई ठोस मेडिकल दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।"
आदतन लापरवाही और पूर्व की कार्यवाही
दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी सामने आया कि कार्मिक अपनी प्रथम नियुक्ति (वर्ष 2013) से ही अपनी मर्जी से अनुपस्थित रहने का आदी रहा है। इससे पूर्व भी वह अपने परिवीक्षाकाल के दौरान विभिन्न अवसरों पर कुल 1029 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा था। जिसके लिए उनके विरुद्ध पहले भी सीसीए नियम-16 के तहत कार्यवाही की गई थी।

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