उदयपुर (वि.)। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नगर निकायों में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारियों का संशोधन आदेश जारी किया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा नई नियुक्तियां और संशोधित व्यवस्था

संशोधित व्यवस्था के तहत नगर निगम उदयपुर क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर के साथ उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा तथा उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव को निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग द्वारा यह निर्णय नगर निकायों में प्रशासनिक सुगमता और निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

"राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नगर निकायों में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारियों का संशोधन आदेश जारी किया है।"

संशोधित व्यवस्था के तहत नगर निगम उदयपुर क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर के साथ उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा तथा उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव को निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

Pratahkal Bureau

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