उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) द्वारा एचआईजी श्रेणी के भूखंडो की लॉटरी में खोले गए भूखण्ड को निरस्त करने के मामले में फरियादी द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया। फरिवादी ने उसके नाम पर खुले भूखंड की नियमानुसार राशि जमा कर आवंटन व पट्टा जारी करने का अनुतोष चाहा था।

आवंटन बहाली और कब्जे की मांग

यूडीए की ओर से एडवोकेट मनीष शर्मा ने बताया कि सिविल न्यायालय दक्षिण में चन्द्रशेखर ने यूडीए द्वारा दक्षिणी विस्तार सेक्टर, सविना खेडा योजना 2025 एचआईजी श्रेणी के भूखंड की निकाली गई लॉटरी के खिलाफ अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया कि एचआईजी लॉटरी में केन्द्र, राज्य सरकार एंव विभागो के राजकीय उपक्रमो की श्रेणी में आरक्षित कोटे में कर्मचारी सामान्य के आवेदको की आय 18 लाख 1 रूपए से 20 लाख रूपए के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की तथ्यात्मक रिपोर्ट में वार्षिक आय फरियादी द्वारा आवेदन पेश किया गया।

आय संबंधी विसंगति और यूडीए की कार्रवाई

लॉटरी में उसके द्वारा पेश किया गया आवेदन खुल गया। गत 10 फरवरी को यूडीए ने दस्तावेजो की जांच के बाद आवेदन को निरस्त कर दिया। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से आवंटन को आदेशात्मक आज्ञा के जरिए बहाल किया जाए। "धरोहर राशि 50 हजार रुपए को मूल आवंटन में समायोजित कर शेष बकाया राशि प्राप्त कर लीज डीड पट्टा विलेख का निष्पादन प्रार्थी के पक्ष में कर 655 नम्बर का उसके नाम पर खुला भूखंड का पंजीकरण करा भौतिक कब्जा सुपुर्द किया जाए।"

कोर्ट में बहस और अंतिम निर्णय

एडवोकेट मनीष शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि "आवेदन पत्र में परिवार की सकल वार्षिक आय 18 लाख 5 हजार 347 दर्ज की गई। इसमें उसने अपनी पत्नी की आय 8 लाख 37 हजार 707 रूपए बताई, जो सकल प्राप्तियों से आय है, जबकि आईटीआर में उसकी पत्नी की आय 6 लाख 98 हजार 312 रूपए ही है।" जो यूडीए ने पात्रता मानदण्ड मानलेखो पर आधारित वार्षिक आय संदर्भित करते है। मानदण्ड से सकल आय कम होने के कारण फरियादी का आवेदन निरस्त किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी अजय मीणा ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

Pratahkal Bureau

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