उदयपुर: कलेक्ट्री में हेलमेट की अनिवार्यता को अधिवक्ता माण्डावत ने बताया गैरकानूनी
वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदरलाल माण्डावत ने नियम 166 का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के आदेश को सड़क मानकों और विधिक सीमाओं के प्रतिकूल बताया है।

उदयपुर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन द्वारा कलेक्ट्री परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदरलाल माण्डावत ने वैधानिक आपत्ति जताई है। अधिवक्ता माण्डावत का कहना है कि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है और पहले सड़कों की स्थिति सुधरे, इसके बाद ही हेलमेट की सख्ती लागू की जा सकती है।
विधि के सिद्धांतों और सड़क मानकों की अनदेखी
पुलिस अधीक्षक द्वारा लागू किए गए इस प्रतिबंध को विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदरलाल माण्डावत ने कहा कि "दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 166 के अंतर्गत विहित सड़क निर्माण एवं रखरखाव संबंधी अनिवार्य दायित्वों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करना होता है।" उनके अनुसार, यदि नियम 166 के अधीन सड़क मानकों की पूर्ति नहीं की गई है, तो नियम 167 के प्रवर्तन के लिए की जाने वाली सख्ती न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।
उदयपुर की भौगोलिक स्थिति और जर्जर सड़कें
उदयपुर की वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान जर्जर सड़क व्यवस्था, जहां 6-6 इंच तक के गहरे गड्ढे हैं, वहां सुरक्षा के नाम पर अनिवार्य किया गया हेलमेट वाहन चालक के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसी स्थिति में हेलमेट "सुरक्षित होने के बजाय जानलेवा सिद्ध हो सकता है।"
कलेक्टोरेट परिसर की विधिक परिभाषा
अधिवक्ता माण्डावत ने अधिकार क्षेत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कलेक्टोरेट परिसर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की विधिक परिभाषा में समाहित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए ऐसे क्षेत्रों में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को लागू करने के बजाय विधिक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

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