ऋषभदेव थाना पुलिस ने धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल के बाहर बीड़ी, सिगरेट और गुटखा तंबाकू सामग्री बेचते एक व्यक्ति को पकड़ा है। कार्रवाई ऋषभदेव थाना अधिकारी हेमन्त अहारी के निर्देशन में की गई।

पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि कागदर मांडवा स्थित सरकारी स्कूल के बाहर एक व्यक्ति तंबाकू सामग्री बेच रहा है। सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक रमेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां एक व्यक्ति अपनी किराना दुकान पर धूम्रपान सामग्री बेचता हुआ मिला।

पुलिस ने मौके से काउड़ा पुत्र लिम्बा मीणा, उम्र 52 वर्ष, निवासी कागदर मांडवा, थाना ऋषभदेव को निरुद्ध किया। उसके खिलाफ धूम्रपान निषेध अधिनियम की धारा 9/11 के तहत कार्रवाई की गई।

मामले की जांच महावीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, थाना ऋषभदेव द्वारा की जा रही है। सरकारी स्कूल के बाहर तंबाकू सामग्री की बिक्री के मामले में की गई यह कार्रवाई पुलिस की सूचना पर त्वरित कार्रवाई को दर्शाती है।

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