रायणा ऋषभदेव में मारपीट व गाली-गलौज का मामला: पीड़ित की रिपोर्ट पर नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
खेरवाड़ा के ऋषभदेव में दिनदहाड़े मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। रायणा ऋषभदेव गांव में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया है। आखिर क्या था विवाद का कारण और क्या है पुलिस की कार्रवाई?

खेरवाड़ा के ऋषभदेव थाना क्षेत्र स्थित रायणा ऋषभदेव गांव में मारपीट और गाली-गलौज की एक गंभीर घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार, रायणा ऋषभदेव निवासी रमेश मीणा पुत्र वागाजी मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि 10 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 9 बजे उसे निशाना बनाते हुए मारपीट की गई और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली-गलौज की गई। रमेश मीणा की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए ऋषभदेव थाना पुलिस ने रायणा ऋषभदेव निवासी किशन पुत्र भीमाजी मीणा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) एवं 126(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। फिलहाल, थानाधिकारी हेमंत अहारी के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण की जांच सहायक उप निरीक्षक जोरावर सिंह द्वारा की जा रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके।

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