किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कृषि विभाग राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। अब किसान इस निर्धारित तिथि तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान फसल बीमा कराने के पात्र हैं। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, जनसेवा केंद्र, सहकारी समिति, जनहित बैंक अथवा अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को शामिल किया गया है। इन परिस्थितियों में किसानों को योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

सहायक कृषि अधिकारी खेरवाड़ा नयन आमेटा ने बताया कि योजना के अनुसार किसानों को खरीफ खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों पर 2 प्रतिशत, रबी खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों पर 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। विभाग ने किसानों को यह भी जानकारी दी है कि 14 अगस्त 2026 तक फसल संबंधी विवरण में संशोधन किया जा सकता है, जबकि 9 अगस्त 2026 तक योजना से बाहर (ऑप्ट-आउट) होने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

Pratahkal Bureau

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