मावली में बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन सख्त, एसडीएम ने ली बैठक
अक्षय तृतीया के मद्देनजर एसडीएम रमेश सिरवी ने अधिकारियों को सतर्क रहने और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

मावली पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बैठक में बाल विवाह रोकथाम रणनीति पर चर्चा करते एसडीएम रमेश सिरवी और अन्य विभागीय अधिकारी।
फतहनगर। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उपखंड क्षेत्र मावली में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, राजस्व एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विकल्प संस्थान की ओर से अनीता बैरागी, जितेंद्र बिलवाल, रीना बंजारा, योगेश्वरी सुथार एवं आरती सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता निभाई।
बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम रमेश सिरवी ने आगामी विवाह मुहूर्तों और विशेष रूप से अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए उपखंड क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह पूर्णतः अवैध है। इस अपराध में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों को 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
बैठक के दौरान राजस्व, पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीमों का गठन किया गया, जो किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेंगी। साथ ही पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई और संदिग्ध मामलों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए। ग्राम सभाओं के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया। विकल्प संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी साझा की।
एसडीएम रमेश सिरवी ने उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आमजन से भी आग्रह किया गया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस 100, विकल्प संस्थान हेल्पलाइन 18003094120 या उपखंड कार्यालय मावली को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।
बैठक के अंत में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने समन्वित प्रयासों के माध्यम से बाल विवाह रोकने का संकल्प लिया, जिससे इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

Pratahkal Bureau
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