खेरवाड़ा तहसील के बावलवाड़ा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9/11 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी प्रतिबंधों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

थानाधिकारी गणपत सिंह राठौड़ के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल लक्ष्मण लाल ने 6 जुलाई 2026 को खारवास क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचते हुए कमलेश कुमार पुत्र भेराजी (50 वर्ष), निवासी खारवास नवाघरा, थाना बावलवाड़ा के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9/11 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा की जा रही है।

बावलवाड़ा थाना पुलिस ने आमजन से सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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