खेरवाड़ा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के विरुद्ध धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी मन मंथ आढ़ा के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने की।

पुलिस के अनुसार, हैड कांस्टेबल सुशीला द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेरवाड़ा के पास एक व्यक्ति धूम्रपान एवं तंबाकू सामग्री बेचते हुए पाया गया। इसके बाद धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान जगदीश पुत्र बसूलाल मीणा (26 वर्ष), निवासी बायड़ी, थाना खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के रूप में हुई है। आरोपी विद्यालय परिसर के समीप तंबाकू सामग्री का विक्रय कर रहा था। इस पर थाना खेरवाड़ा में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

पूरे मामले की जांच गिरधारी हेड कांस्टेबल द्वारा की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई थानाधिकारी मन मंथ आढ़ा के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई।

खेरवाड़ा पुलिस ने आमजन और दुकानदारों से अपील की है कि विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान सामग्री का विक्रय नहीं करें तथा कानून का पालन सुनिश्चित करें

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