विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत सारोली में तालुका विधिक सेवा समिति खेरवाड़ा के तत्वावधान में विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण तथा श्रमिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

यह शिविर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री जगदीश कुमार कुन्तल के निर्देशानुसार पैरालिगल वॉलंटियर रामलाल खराड़ी द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिकों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया।

शिविर के दौरान उपस्थित श्रमिकों और ग्रामीणों को बाल श्रम निषेध संबंधी कानूनी प्रावधानों, बाल रोजगार के दुष्परिणामों, बच्चों के शिक्षा के अधिकार तथा उनके संरक्षण एवं पुनर्वास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए श्रमिक कार्ड, ई-श्रम कार्ड तथा अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच सूर्या देवी भगोरा, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कृष्ण भगोरा, मैट बंशीलाल लट्टा, फतेहसिंह चौहान, सुभाष लट्टा सहित अनेक गणमान्यजन एवं मनरेगा श्रमिक उपस्थित रहे।

शिविर ने न केवल बाल श्रम जैसी सामाजिक चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। उक्त जानकारी तालुका विधिक सेवा समिति खेरवाड़ा के सचिव महेश कुमार मीणा द्वारा प्रदान की गई।

Pratahkal Bureau

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