खेरवाड़ा में स्कूल के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने पर कार्रवाई, युवक पर दर्ज हुआ मामला
खेरवाड़ा थाना पुलिस ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सामीतेड के 100 मीटर दायरे में बिना वैध लाइसेंस तंबाकू सामग्री बेचने के मामले में एक युवक के खिलाफ धूम्रपान निषेध अधिनियम की धारा 9/11 के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले की जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है।

खेरवाड़ा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं धूम्रपान निषेध कानून के तहत कार्रवाई करते हुए विद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सामग्री बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी मनमंथ आढ़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, सहायक उप निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई के दौरान पाया कि महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सामीतेड की 100 मीटर परिधि के भीतर बिना वैध लाइसेंस के तंबाकू एवं धूम्रपान सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप पुत्र लालूराम मीणा (25 वर्ष), निवासी सामीतेड (जवास), थाना खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के विरुद्ध धूम्रपान निषेध अधिनियम की धारा 9/11 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
प्रकरण की जांच सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार को सौंपी गई है। खेरवाड़ा पुलिस ने आमजन एवं दुकानदारों से अपील की है कि विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान सामग्री का विक्रय नहीं करें तथा कानून का पालन सुनिश्चित करें।

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