उदयपुर में पत्नी की पत्थर मारकर हत्या, अदालत ने पति को सुनाया मृत्युदंड
उदयपुर के मावली क्षेत्र में पत्नी की पत्थर से हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने विरल से विरलतम मामला मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। 23 गवाहों और 34 दस्तावेज़ी सबूतों के आधार पर एडीजे कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। पचास हजार रुपये जुर्माने के साथ दिया गया यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना।

उदयपुर। मावली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पत्नी की सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को “विरल से विरलतम” श्रेणी मानते हुए कठोरतम दंड दिया।
घटना पुलिस थाना घासा क्षेत्र के सिंधु के बीड़े की है, जहां एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। उसका सिर पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। शव की पहचान होने पर मृतका के पिता ने अपनी बेटी के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए घासा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जबकि 34 दस्तावेज सबूत के रूप में प्रस्तुत किए गए। सभी प्रमाणों और गवाहियों के आधार पर मामला स्पष्ट रूप से साबित हो गया कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की थी।
विचारण पूर्ण होने के बाद एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश राहुल चौधरी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कहा कि यह अपराध समाज के लिए अत्यंत भयावह है और इसके लिए सबसे कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड तथा पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जिसे लोग न्याय व्यवस्था की सख्ती और संवेदनशील मामलों में न्यायालय की दृढ़ भूमिका के रूप में देख रहे हैं। यह फैसला महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर एक कड़ा संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई नरमी संभव नहीं।

Pratahkal Bureau
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