दिल्ली में धारा 163 लागू: जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन और मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी|
नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है।

नई दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों और बैरिकेड्स के पास धारा 163 लागू होने से संबंधित चेतावनी का नोटिस प्रदर्शित किया गया है।
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित होने वाले बड़े विरोध-प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं。 एहतियात के तौर पर नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और यूथ कांग्रेस सहित कई संगठनों ने इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है, जिसके चलते राजधानी के वीवीआईपी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।
दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर भी चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में यह साफ तौर पर बताया गया है कि यह निषेधाज्ञा जन-सुरक्षा बनाए रखने, कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने और ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लागू की गई है।
क्या हैं धारा 163 के तहत प्रतिबंध:
पुलिस की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस धारा के लागू होने के बाद नई दिल्ली जिले में बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और धरने देने की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक रूप से नारेबाजी करने या भाषण देने पर भी सख्त मनाही रहेगी।
कोई भी व्यक्ति हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या ऐसी ही अन्य आपत्तिजनक चीजें साथ लेकर नहीं चल सकेगा।
आमतौर पर यह धारा तब लागू की जाती है जब किसी क्षेत्र में तनाव की आशंका हो या बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने की संभावना हो।
पुलिस की नागरिकों से सख्त अपील:
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित पक्षों से यह अपील की है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें और किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि का हिस्सा बनने से बचें। पुलिस ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ-साथ इस दौरान भड़काऊ भाषण, पोस्टर और सोशल मीडिया कंटेंट पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक किया गया है। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में शांति और व्यवस्था पूरी तरह बरकरार रखी जा सके।

Lalita Rajput
इन्हें लेखन क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान इन्होंने फाइनेंस, कैलेंडर और बिज़नेस न्यूज़ को गहराई से कवर किया है। इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वित्त से जुड़ी है—इन्होंने एमबीए (फाइनेंस) किया है और वर्तमान में फाइनेंस में पीएचडी कर रही हैं। जनवरी 2026 से ये दै. प्रातःकाल में कार्यरत हैं, जहाँ बिज़नेस, फाइनेंस, मौसम और भारतीय सीमाओं से जुड़े समाचार सरल, सटीक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं।
