टोंक जिले में नगर निकाय आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित होते ही चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही जिले के सभी संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि टोंक जिले के नगरीय निकायों में मतदान दो चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में पांच नगरपालिकाओं में 9 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में टोंक नगर परिषद सहित चार नगरपालिकाओं में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे।

सदस्य पद के चुनाव के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा।

दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 14 सितंबर को की जाएगी और इसी दिन पार्षद पदों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

पहले चरण में 9 सितंबर को निवाई, पीपलू, देवली, उनियारा और दूनी नगरपालिकाओं में मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 11 सितंबर को नगर परिषद टोंक, मालपुरा नगरपालिका, टोडारायसिंह नगरपालिका, डिग्गी नगरपालिका और लांबाहरिसिंह नगरपालिका में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

पार्षद पदों के चुनाव के बाद निकाय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 18 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन भी 18 सितंबर को होगा।

अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। इसके बाद नगर निकायों में उपाध्यक्ष पद का चुनाव 22 सितंबर को होगा। इस तरह पार्षदों के चुनाव के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी।

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एडीएम बीसलपुर भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। प्रशासन चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना, चुनावी गतिविधियों की निगरानी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निकाय क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्था करेगा।

टोंक जिले में निकाय चुनाव की प्रक्रिया 27 अगस्त को लोक सूचना और नामांकन शुरू होने के साथ प्रारंभ होगी। 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि, 1 सितंबर नामांकन पत्रों की संवीक्षा, 3 सितंबर दोपहर 3 बजे नाम वापसी और 4 सितंबर चुनाव चिन्ह आवंटन की तारीख है। इसके बाद 9 सितंबर को प्रथम चरण और 11 सितंबर को द्वितीय चरण का मतदान होगा। 14 सितंबर को मतगणना होगी। अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना, 16 सितंबर को नामांकन की अंतिम तिथि, 17 सितंबर को संवीक्षा और 18 सितंबर को नाम वापसी होगी। अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को मतदान एवं मतगणना होगी, जबकि 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।

इस चुनाव कार्यक्रम के साथ टोंक जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में पार्षद से लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद तक की चुनाव प्रक्रिया की पूरी समय-सारिणी तय हो गई है।

Pratahkal Newsroom

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