पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के प्रसार को लेकर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कॉपीराइट उल्लंघन करने वाले चैनलों पर कार्रवाई कर 15 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, जिससे डिजिटल पायरेसी पर सख्ती के संकेत मिले हैं।

केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किए जा रहे पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट को लेकर नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई के साथ ही प्लेटफॉर्म पर संचालित फ्री मूवी डाउनलोड चैनलों और पायरेसी लिंक पर सरकारी निगरानी बढ़ गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने टेलीग्राम को कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम डिजिटल पायरेसी पर रोक लगाने और भारत की क्रिएटर इकोनॉमी की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सहित उन सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है, जिन्हें अनधिकृत ऑनलाइन वितरण के कारण लगातार राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह उन चैनलों और कंटेंट की पहचान करे और उन्हें हटाए, जो पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी शोज़ को साझा करने में शामिल हैं।

मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म से यह भी कहा है कि वह 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपे, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े कंटेंट के खिलाफ उठाए गए कदमों का पूरा विवरण दिया जाए।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, “सरकार ने व्यापक स्तर पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कदम उठाने तथा 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए की गई है।”

सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब टेलीग्राम के कई चैनलों पर कथित तौर पर नई रिलीज़ हुई फिल्मों और ओटीटी सीरीज को बिना अनुमति साझा किए जाने को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। इन चैनलों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट वाले कंटेंट तक मुफ्त पहुंच उपलब्ध कराई जाती है। अधिकारियों का कहना है कि इस नोटिस का उद्देश्य डिजिटल पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफॉर्म कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया दें।

मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को सुरक्षित रखना और मनोरंजन उद्योग से जुड़े फिल्म निर्माताओं, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा करना है।

ऑनलाइन पायरेसी मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि फिल्मों और वेब सीरीज की पायरेटेड कॉपियां अक्सर उनकी रिलीज़ के तुरंत बाद इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार का यह ताज़ा निर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट प्रवर्तन को मजबूत करने और कॉपीराइट वाले कंटेंट के अनधिकृत वितरण पर अंकुश लगाने की दिशा में नए प्रयास का संकेत देता है।

Pratahkal Newsroom

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