वजीरपुर: अनियमितताओं पर भगवती मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त
सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण में कमियां मिलने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत की कार्रवाई।

सवाई माधोपुर। जिले के वजीरपुर क्षेत्र में औषधीय मानकों की अवहेलना करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर मैसर्स भगवती मेडिकल स्टोर, वजीरपुर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है। सहायक औषधि नियंत्रक ने निरीक्षण रिपोर्ट में रेखांकित कमियों को आधार बनाते हुए नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और उक्त प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। यह कार्रवाई क्षेत्र में संचालित अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए एक कड़ा संदेश है कि दवा विक्रय के निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। विभाग की इस त्वरित एवं कठोर कार्रवाई से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में हड़कंप व्याप्त है, वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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