आगामी नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर ने मतदाता सूची के निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अर्हता 1 जनवरी, 2026 के संदर्भ में तैयार की गई मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशनपत्र भरने की अंतिम तिथि तक विधिक मान्यताओं की पालना करते हुए निर्वाचक नामावली को अद्यतन किया जा सकता है। वहीं, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि तक निर्वाचक नामावली में आवश्यक अद्यतन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूची के संबंध में नाम निर्देशनपत्र भरने की अंतिम तिथि से दस दिवस पूर्व तक तथा पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची के संबंध में निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से दस दिवस पूर्व तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के निवासियों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों की आयु 1 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष या अधिक है और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है, वे निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

इसके साथ ही मृत्यु हो चुके, स्थाई रूप से स्थानान्तरित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने और मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए भी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन रखने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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