नालसा शिक्षा योजना 2026 और POCSO पर जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार
सवाई माधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। विद्यार्थियों को नालसा शिक्षा योजना 2026, निःशुल्क विधिक सहायता, हिट एंड रन मुआवजा और POCSO एक्ट की जानकारी दी गई।

सवाई माधोपुर के विधि महाविद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बैठे विद्यार्थी और संबोधित करतीं सचिव।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह विधि महाविद्यालय, सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को नालसा शिक्षा योजना 2026, निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता सहित विभिन्न कानूनी विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना-लिखना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों, कर्तव्यों और कानून की जानकारी होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को न्याय तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से कानूनी जानकारी को अपने तक सीमित न रखते हुए समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
सचिव समीक्षा गौतम ने नालसा शिक्षा योजना 2026 की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना कमजोर वर्गों, वंचित समूहों के बच्चों और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच एवं निरंतरता सुनिश्चित करती है। योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग के बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करना, उनकी पढ़ाई जारी रखना, छात्रवृत्ति और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करवाना, मिड डे मील सुविधाएं प्रदान करना, ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए सहायता करना तथा समुदायों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है।
शिविर के दौरान सचिव समीक्षा गौतम ने ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे के तहत ‘स्ट्रेंजर डेंजर- नो, गो, टेल’ यानी ‘अजनबी से सावधान, मना करो, दूर जाओ, बताओ’ विषय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को विद्यालयों में अध्ययनरत अपने परिचित बच्चों को अजनबियों से सावधान रहने, किसी अनुचित या असहज स्थिति में स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ कहने, वहां से दूर चले जाने और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तत्काल इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
आयोजित शिविर में असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय राजावत ने भी विद्यार्थियों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के संबंध में बताया कि योजना के तहत अज्ञात वाहन द्वारा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा एवं सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
अक्षय राजावत ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को योजना के तहत नियमानुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकार है। पात्र पीड़ित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यानी पोक्सो एक्ट के संबंध में भी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अक्षय राजावत ने बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा, अनुचित व्यवहार की पहचान, शिकायत एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता तथा पीड़ित बच्चे की पहचान और गरिमा की सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक दुर्व्यवहार होने पर मामले को छिपाने के बजाय तत्काल अभिभावक, शिक्षक, पुलिस अथवा सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि कानून का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।
सचिव समीक्षा गौतम ने विद्यार्थियों से कहा कि विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भविष्य में न्याय व्यवस्था एवं समाज के महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। इसलिए उन्हें न केवल स्वयं कानून की जानकारी रखनी चाहिए, बल्कि आमजन, महिलाओं, बच्चों, दुर्घटना पीड़ितों एवं समाज के कमजोर वर्गों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि कानून की जानकारी व्यक्ति को अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम बनाती है। विधिक जागरूकता के माध्यम से समाज में न्याय, समानता एवं सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जा सकता है।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur
नाम: हरक चंद जैन
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)
परिचय
हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:
- दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
- अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।
