नगरीय निकाय चुनाव-2026 में खर्च सीमा तय, 9 और 11 सितंबर को होगा मतदान
सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा। खर्च सीमा और आचार संहिता की जानकारी दी गई।

तस्वीर में दाईं ओर एक अधिकारी मेज के पास बैठे हैं, जबकि सामने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक में बैठे दिखाई दे रहे हैं।
नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता, चुनाव खर्च सीमा और मतदान संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करने का आह्वान किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि 19 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी। जिले में चुनाव दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण में 9 सितंबर को नगर परिषद सवाई माधोपुर तथा नगरपालिका बौंली एवं खण्डार में मतदान होगा, जबकि द्वितीय चरण में 11 सितंबर को नगर परिषद गंगापुर सिटी तथा नगरपालिका बामनवास एवं वजीरपुर में मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। 14 सितंबर को मतगणना एवं परिणाम घोषित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, जबकि 3 सितंबर को सायं 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
नगर परिषद पार्षद उम्मीदवार के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये और नगरपालिका सदस्य उम्मीदवार के लिए 1.50 लाख रुपये की चुनावी व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को चुनाव व्यय का लेखा निर्धारित प्रारूप ‘क’ में परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व स्वीकृत एवं संचालित विकास कार्य जारी रह सकेंगे, लेकिन नई योजनाएं, नए कार्यादेश एवं नए विकास कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभा के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी अनुमति अनिवार्य है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
नगर परिषद सभापति एवं नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए 21 सितंबर को मतदान होगा। इसके लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। 16 सितंबर को नामांकन, 17 सितंबर को संवीक्षा तथा 18 सितंबर को अभ्यर्थिता वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया होगी। मतदान प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
उपाध्यक्ष पदों का निर्वाचन 22 सितंबर को होगा। बैठक प्रातः 10 बजे शुरू होगी। 11 बजे नामांकन, 11ः30 बजे संवीक्षा और दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी की प्रक्रिया होगी। आवश्यकता होने पर दोपहर 2ः30 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
मतदान के लिए मतदाताओं को पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले एवं प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर रैंप एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की।

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