मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) शुरू उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से की सक्रिय भागीदारी की अपील
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) की शुरुआत की गई है। सवाई माधोपुर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील की है।

सवाई माधोपुर, 4 नवंबर। लोकतंत्र की नींव को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता, पूर्णता और अद्यतनता सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय शर्मा ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में घर-घर मतदाता गणना प्रपत्र वितरण और मतदाता केंद्रों के पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में कुल 1164 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 189 नए केंद्र जोड़े गए हैं। फिलहाल जिले में 10 लाख 54 हजार 343 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख 95 हजार 848 महिलाएं, 5 लाख 56 हजार 486 पुरुष और 9 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।
आयोग द्वारा इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का पात्र होगा। नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 और संशोधन या स्थान परिवर्तन हेतु फॉर्म-8 निर्धारित किए गए हैं।
शर्मा ने बताया कि जिले के सभी बीएलओ ने घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं का सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी प्रविष्टियों की जांच निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/
पर करें या अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करें। गणना प्रपत्र भरते समय आवेदक अपने या परिवार के पूर्व में दर्ज नाम की जानकारी भी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के प्रपत्र वापस नहीं आए हैं, उनके संभावित कारण जैसे अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत्यु या डुप्लीकेट प्रविष्टि की स्थिति बीएलओ द्वारा सत्यापित की जाएगी। जिन नागरिकों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं पाए जाएंगे, उनके विवरण पंचायत समिति, नगर निकाय, बीडीओ कार्यालय या पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किए जाएंगे, ताकि वे समय पर कारणों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गणना अवधि के दौरान किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित बीएलओ को सहयोग प्रदान करें और प्रोजेनी मैपिंग (माता-पिता के नामों का मिलान) सुनिश्चित करें, ताकि गणना प्रपत्र के साथ अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता न पड़े।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति प्रत्येक पात्र नागरिक के नाम के मतदाता सूची में सम्मिलित होने में निहित है। अतः सभी नागरिक अपने नाम और विवरण की पुष्टि करें, आवश्यक सुधार करवाएं और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को सशक्त बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
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