सवाई माधोपुर, 20 नवम्बर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, सवाई माधोपुर ने जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाईकर्मी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए स्वरोजगार संबंधी ऋणों पर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 की अवधि को बढ़ा दिया है।

कार्यालय परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम और मनोज कुमार गहलोत ने बताया कि योजना का पहला चरण 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक संचालित हुआ था। इस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज और दंडनीय ब्याज में छूट देने का प्रावधान रखा गया था। अब जनसुविधा और लाभार्थियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए योजना की समयसीमा 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे विस्तारित अवधि के भीतर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक लाभार्थी योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया हेतु जिला कार्यालय, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, सवाई माधोपुर से संपर्क कर सकते हैं।

इस योजना के विस्तार से लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलते हुए स्वरोजगार के अवसरों का लाभ लेने में सहायता मिलेगी, जिससे जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Pratahkal Bureau

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