एकमुश्त समाधान योजना की अवधि अब 31 दिसंबर तक, लाभार्थियों को मिलेगा बड़ा राहत अवसर
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने एकमुश्त समाधान योजना 2025–26 की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। SC, ST, ओबीसी, सफाईकर्मी और दिव्यांगजन को बकाया ऋण पर ब्याज छूट के साथ विशेष राहत दी जाएगी। लाभार्थी निर्धारित समय में एकमुश्त भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सवाई माधोपुर, 2 दिसम्बर। जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने अपनी एकमुश्त समाधान योजना 2025–26 की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब बड़ी संख्या में लाभार्थी आर्थिक कारणों से समय पर ऋण निपटान नहीं कर पा रहे थे।
कार्यालय परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार गेहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम की इस विशेष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाईकर्मी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन को राहत प्रदान करना है। पूर्व में इसी वर्ग के लाभार्थियों को 31 मार्च 2024 तक स्वरोजगार हेतु वितरित किए गए ऋणों पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज में छूट उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई थी। प्रारम्भिक अवधि 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है, ताकि अधिकतम हितग्राही इस अवसर का लाभ ले सकें।
उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों पर निर्धारित अवधि तक ऋण बकाया है, वे एकमुश्त भुगतान कर न केवल अपने ऋण का निपटान कर सकते हैं, बल्कि निगम द्वारा प्रदत्त ब्याज छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़े सभी आवेदन, प्रक्रिया संबंधी जानकारी या मार्गदर्शन के लिए लाभार्थी जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
योजना की अवधि विस्तार से स्पष्ट है कि सरकार और निगम सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनेगा जो ऋण बोझ से मुक्त होकर नए सिरे से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करना चाहते हैं।
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Pratahkal Bureau
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