सूरवाल-कुश्तला बाईपास परियोजना के लिए अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा प्राप्त करने से वंचित हितधारियों के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलेक्टर) कार्यालय ने संबंधित हितधारियों को मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए एक माह की अवधि प्रदान की है। जिन हितधारियों ने अभी तक अपनी अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, वे निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेजों सहित नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में पत्रावली कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलेक्टर), सवाई माधोपुर में जमा करवाकर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (एसडीएम) गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि सूरवाल-कुश्तला बाईपास की कुल 14.850 किलोमीटर लंबाई के लिए भूमि अवाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। परियोजना में राजस्व ग्राम सूरवाल, गोठडा, मथुरापुर, पचीपल्या, आटूनकलां एक नंबर मैजर ब्रिज (आटुन कलां-लटिया नाला), ठींगला, खिदरपुर, घुडासी, करेला, खेडलीकलां, धमुन खुर्द- एक नंबर आरोबी 900 मीटर, गंभीरा और कुश्तला सहित कुल 13 गांव शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अवाप्त भूमि के पात्र हितधारियों को नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे हितधारी, जिन्होंने अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, वे एक माह के भीतर कार्यालय में अपनी पत्रावली प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित समयावधि में मुआवजा प्राप्त नहीं करने वाले हितधारियों की मुआवजा राशि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में रेफ्रेन्स प्रकरण के माध्यम से जमा करवा दी जाएगी। ऐसे में संबंधित हितधारियों के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पत्रावली जमा करवाना मुआवजा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

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