अपराध से प्रभावित परिवारों को न्यायिक सहायता और आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा की। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेन्द्र दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलाने संबंधी प्रकरणों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में समिति के पदेन सदस्यगण ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित कुल चार प्रकरणों की समीक्षा की। इनमें एक अंतरिम स्तर तथा तीन अंतिम स्तर के प्रकरण शामिल थे।

बैठक के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर गहन चर्चा के बाद समिति ने जीवन हानि अर्थात हत्या से संबंधित एक प्रकरण में पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से पारित आदेश के तहत संबंधित मामले में अंतिम स्तर पर कुल 5 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। यह निर्णय अपराध से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और न्यायिक प्रक्रिया के साथ मानवीय संवेदनाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सुन्दरलाल बंशीवाल, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय असीम कुलश्रेष्ठ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल, जिला कलेक्टर कानाराम सिरवी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मीना तथा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संदीप शर्मा उपस्थित रहे।

पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत लिए गए इस निर्णय से अपराध प्रभावित परिवारों को समयबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूती मिली है। साथ ही यह पहल न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के अधिकारों और उनके पुनर्वास के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

Pratahkal Bureau

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