सवाई माधोपुर: पीड़ितों को 7.25 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष देवेन्द्र दीक्षित की अध्यक्षता में हुई बैठक में हत्या और गंभीर चोट के तीन प्रकरणों में प्रतिकर राशि देने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर न्याय और संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण संगम देखने को मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़ितों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु 7.25 लाख रुपये की कुल सहायता राशि स्वीकृत करने के ऐतिहासिक आदेश पारित किए गए। जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में गंभीर अपराधों से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को त्वरित राहत पहुँचाने पर गहन विमर्श किया गया।
समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत पीड़ित प्रतिकर स्कीम के कुल पांच प्रकरणों, जिनमें लंबित अंतिम स्तर के दो एवं अंतरिम स्तर के तीन आवेदन शामिल थे, पर विस्तृत चर्चा की गई। गहन समीक्षा के उपरांत समिति ने सर्वसम्मति से तीन महत्वपूर्ण प्रकरणों में राहत राशि स्वीकृत की। इसमें जीवन हानि (हत्या) के एक संगीन मामले में 5 लाख रुपये की संबल राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वहीं, गंभीर उपहति से संबंधित एक अन्य प्रकरण में 1 लाख रुपये तथा जीवन हानि (हत्या) के ही एक अन्य मामले में अंतरिम सहायता के रूप में 1.25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस प्रकार न्यायपीठ द्वारा कुल 7.25 लाख रुपये (अक्षरे सात लाख पच्चीस हजार रुपये) की प्रतिकर राशि वितरित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया।
इसी क्रम में, मानवाधिकारों और बंदियों के विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध बंदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी प्रगति रिपोर्ट तथा जमानत प्रार्थना-पत्रों पर कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण विधिक आयोजन में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश सुन्दर लाल बंशीवाल, एससी/एसटी न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह आढ़ा ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
बैठक की गरिमा और प्रशासनिक समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर कानाराम सिरवी, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा, लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल राधेश्याम जोगी तथा जिला कारागृह सवाई माधोपुर के जेलर ताराचन्द शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्राधिकरण का यह कदम न केवल न्याय प्रक्रिया में आमजन के विश्वास को सुदृढ़ करता है, बल्कि पीड़ित परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में राज्य की ओर से मिलने वाले संरक्षण और मानवीय दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है।

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