सवाई माधोपुर: कलयुगी पिता की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने चुना मौत का रास्ता, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार
सवाई माधोपुर में शराब के आदी पिता की प्रताड़ना और उकसावे के कारण बेटी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता प्रेमराज उर्फ पेमा मीना को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनिल कुमार के निर्देशन में महिला थाना पुलिस ने धारा 108 BNS के तहत यह बड़ी कार्रवाई की। जानिए इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी रिपोर्ट।

सवाई माधोपुर। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक हृदयविदारक घटना में सवाई माधोपुर जिला पुलिस ने अपनी ही बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पाषाण हृदय पिता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संवेदनशील मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह मीना (आरपीएस) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसआईसीएडब्ल्यु) श्री सतीश कुमार वर्मा (आरपीएस) के निकट सुपरविजन तथा महिला थानाधिकारी भोजाराम पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा अंजाम दी गई।
इस रूह कपा देने वाली घटना का सूत्रपात 20 दिसंबर 2025 को हुआ, जब एक पीड़ित मां ने महिला थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ अपनी ही फूल जैसी बेटी को मौत के मुहाने तक धकेलने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, आरोपी पिता प्रेमराज उर्फ पेमा शराब का बुरी तरह आदी था और घर में आए दिन कलह का माहौल पैदा करता था। घटना वाले दिन 5 दिसंबर 2025 को आरोपी ने अपनी मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघते हुए अपनी पुत्री के साथ भद्दी और अभद्र भाषा में गाली-गलौज की। उसने न केवल बेटी से उसका मोबाइल छीन लिया, बल्कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे आत्महत्या कर लेने के लिए उकसाया और जान से मारने की धमकियां दीं। पिता की इस क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना से टूटकर मासूम बेटी ने मजबूरन जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गंभीरता दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (बीएनएस) के तहत प्रकरण संख्या 98/2025 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया। अंततः मुखबिर से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर वांछित आरोपी प्रेमराज उर्फ पेमा मीना पुत्र श्री रामफूल मीना (उम्र 42 वर्ष), निवासी पीपलवाड़ा (थाना बौली), हाल निवासी विनायक नगर अम्बेडकर खेरदा (थाना मानटाउन) को डिटेन किया गया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में महिला थानाधिकारी भोजाराम पु.नि. के साथ मुख्य आरक्षी रोहताश सिंह (327), कांस्टेबल महेंद्र (154) और कांस्टेबल गिर्राज (1164) ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस गिरफ्तारी ने समाज में यह कड़ा संदेश दिया है कि पारिवारिक रिश्तों की आड़ में होने वाले अपराधों और प्रताड़ना को कानून कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि न्याय की प्रक्रिया को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जा सके।

Pratahkal Bureau
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