सवाई माधोपुर। राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे 'एंटी वायरस' अभियान के तहत सवाई माधोपुर की सूरवाल थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तकनीकी जाल बिछाकर साइबर ठगी के गिरोह से जुड़े एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो मासूम लोगों को निवेश के नाम पर दोगुने मुनाफे का लालच देकर अपनी ठगी का शिकार बनाता था। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज श्री कैलाश चंद बिश्नोई और सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार बैनीवाल के कड़े निर्देशों के बाद अमल में लाई गई है।

क्षेत्र में सक्रिय साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे इस विशेष अभियान को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजयसिंह मीना और सीओ शहर श्री उदयसिंह मीना के प्रभावी सुपरविजन में अंजाम दिया गया। सूरवाल थानाधिकारी श्री बनीसिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर जाल बिछाया। पुलिस को 1930 समन्वय पोर्टल पर मोबाइल नंबर 8824828830 के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की गई।

घटनाक्रम के अनुसार, 11 जनवरी 2026 को एएसआई श्री हरिशंकर अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, तभी ग्राम नीदडदा में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 21 वर्षीय शिवराज प्रजापत पुत्र रामबिलास निवासी निंदड़दा को हिरासत में लिया। जब अभियुक्त की तलाशी ली गई, तो उसके पास से अपराध में प्रयुक्त सामग्री बरामद हुई, जिसमें 03 एटीएम कार्ड, 07 सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव शामिल है। पुलिस ने इन सभी सामग्रियों को साक्ष्य के तौर पर विधिवत जब्त कर लिया है।

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि शिवराज प्रजापत फोन और इंटरनेट के माध्यम से अनजान लोगों से संपर्क साधता था। वह विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशनों का सहारा लेकर लोगों को झांसा देता था कि यदि वे कुछ रकम निवेश करेंगे, तो उन्हें कम समय में उसका दोगुना लाभ मिलेगा। लालच में आकर लोग उसके चंगुल में फंस जाते थे और अपनी जमा पूंजी गंवा देते थे। इस प्रकार वह लोगों को भारी आर्थिक हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ अर्जित कर रहा था।

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी श्री बनीसिंह, एएसआई श्री हरिशंकर, कांस्टेबल श्री अजय कुमार (संख्या 78), कांस्टेबल श्री कृष्ण कुमार (संख्या 984) और कांस्टेबल श्री महेन्द्र (संख्या 977) की अहम भूमिका रही। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4), 112(2) और आईटी एक्ट की धारा 68डी के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं और अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। यह गिरफ्तारी साइबर अपराधियों के मनोबल को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

Pratahkal Bureau

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