सवाई माधोपुर में धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत, आठ बैंचों ने किए समझौते के प्रयास
सवाई माधोपुर में 18 जुलाई 2026 को धारा 138 एन.आई. एक्ट से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिलेभर में आठ बैंचों ने समझौते के आधार पर विवाद सुलझाने का प्रयास किया और पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया।

सवाई माधोपुर में आयोजित विशेष लोक अदालत में पक्षकार न्यायिक अधिकारी के समक्ष अपने प्रकरणों पर चर्चा करते हुए।
सवाई माधोपुर, 18 जुलाई 2026। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र दीक्षित के मार्गदर्शन में शनिवार को धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर के साथ-साथ तालुका गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास, खंडार एवं चौथ का बरवाड़ा में किया गया। इसके लिए जिलेभर में कुल आठ बैंचों का गठन किया गया।
जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. प्रियंका पारीक एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गार्गी चौधरी ने कार्यवाही की। वहीं, तालुका गंगापुर सिटी में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01 अखिलेश कल्याण एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 भरत पूनिया, तालुका बौंली में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास नेहरा, तालुका बामनवास में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सेन, तालुका खंडार में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार कुंतल तथा तालुका चौथ का बरवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मौर्य ने धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर विवादों के प्रभावी निस्तारण का प्रयास किया।
विशेष लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारों को लोक अदालत की उपयोगिता और समझौते के लाभों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण होने पर समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। साथ ही, पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने कहा कि धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आमजन से भविष्य में आयोजित होने वाली लोक अदालतों का अधिकाधिक लाभ उठाने तथा आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराने का आह्वान किया।
विशेष लोक अदालत के सफल संचालन में गठित बैंचों के सदस्य चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी, डिप्टी एलएडीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा, पैनल अधिवक्ता नीरज खंडेलवाल, सत्यभान सिंह राजपूत, गणपत लाल गुर्जर, रविशंकर गर्ग, रामसिंह मीणा, लोकेश कुमार शर्मा सहित बैंक प्रतिनिधियों, न्यायिक कर्मचारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। यह आयोजन धारा 138 एन.आई. एक्ट के लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में संपन्न हुआ।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur
नाम: हरक चंद जैन
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)
परिचय
हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:
- दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
- अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।
