सवाई माधोपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कदम उठाया है। आगामी समय में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनकी जीवन भर की जमा पूंजी यानी राज्य बीमा (SI) की परिपक्वता राशि का भुगतान बिना किसी देरी के सुनिश्चित करने के लिए सवाई माधोपुर सहित प्रदेश भर में एक विशेष अभियान का शंखनाद किया गया है। यह पहल उन हजारों कर्मचारियों के लिए सुकून भरी खबर है जो अपनी सेवाओं के अंतिम पड़ाव पर हैं और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर आशान्वित हैं।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की उपनिदेशक आराधना सक्सेना ने इस अभियान की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकार की प्राथमिकता भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस विशेष योजना के दायरे में वे तमाम बीमेदार आएंगे जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967 के मध्य है। नियमानुसार इन कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 को परिपक्व होने जा रही है। तकनीकी और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए इनके अंतिम बीमा प्रीमियम की कटौती दिसंबर 2025 के वेतन से सुनिश्चित की जाएगी, जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रक्रिया को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप प्रदान करते हुए उपनिदेशक आराधना सक्सेना ने संबंधित कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र कार्मिक अपने परिपक्वता स्वत्य दावा फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमा रिकॉर्ड बुक, मूल पॉलिसी बॉण्ड और पदस्थापन विवरण को स्कैन कर तत्काल तैयार रखें। इन दस्तावेजों को बीमेदार अपनी एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से न्यू एसआईपीएफ (SIPF) पोर्टल के 3.0 वर्जन पर उपलब्ध 'सुपरएनुशन' विकल्प में जाकर 15 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सबमिट कर दें। इस डिजिटल तत्परता का मुख्य उद्देश्य दावों का त्वरित निस्तारण करना है ताकि परिपक्वता राशि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या देरी के सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सके।

इस अभियान में विशिष्ट परिस्थितियों वाले कर्मचारियों का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सरकार द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष की गई है, उनकी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि भी स्वतः ही नई सेवानिवृत्ति आयु के अनुसार परिवर्तित मान ली जाएगी। वहीं, जो कार्मिक बीमा नियम 39/2(1) के अंतर्गत अपनी पॉलिसी को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी विकल्प खुला रखा गया है। ऐसे इच्छुक कर्मचारी अपनी आईडी के माध्यम से 'एक्सटेंड पॉलिसी' विकल्प का चयन कर आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार का यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, बल्कि यह उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है जिन्होंने दशकों तक राजकीय सेवा में अपना योगदान दिया है। समयबद्ध भुगतान की यह व्यवस्था भविष्य में सरकारी कार्यप्रणाली के लिए एक मानक स्थापित करेगी, जिससे सेवानिवृत्ति के समय होने वाली मानसिक और वित्तीय परेशानियों का पूर्णतः अंत संभव हो सकेगा।

Pratahkal Bureau

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