सवाई माधोपुर: सिंगल यूज प्लास्टिक की सूचना देने पर मिलेगा 15,000 रुपये पुरस्कार
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अवैध प्लास्टिक इकाइयों और भंडारण के विरुद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत सूचना देने वालों को नकद राशि दी जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के कड़े रुख को देखते हुए अब सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे के लिए एक निर्णायक अभियान का शंखनाद किया गया है। राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इसके अनवरत उत्पादन, अवैध भंडारण और धड़ल्ले से हो रही बिक्री को जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन ने अब जनता को ही अपनी 'आंख और कान' बनाने का निर्णय लिया है। इसी रणनीतिक पहल के तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) द्वारा आमजन के लिए प्रोत्साहन आधारित नकद पुरस्कार योजनाओं की घोषणा की गई है, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई को एक नई धार प्रदान करेगी।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर के क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया कि प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, थर्माकोल से निर्मित सजावटी सामग्री, प्लास्टिक कप-गिलास, कटलरी, स्ट्रॉ, पैकेजिंग फिल्म और निर्धारित मानक माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग सहित तमाम सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्णतः पाबंदी आयद है। इस प्रतिबंध को धरातल पर कड़ाई से लागू करने हेतु दो विशेष पुरस्कार योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रथम योजना के अंतर्गत, जिले में संचालित हो रही प्रतिबंधित प्लास्टिक निर्माण इकाइयों की सटीक और पुख्ता जानकारी देने वाले सजग नागरिक को 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं, द्वितीय योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण, अवैध परिवहन अथवा बिक्री से संबंधित सूचना देता है और कार्रवाई के दौरान पर्याप्त मात्रा में जब्ती सुनिश्चित होती है, तो उसे 10,000 रुपये तक के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है कि सूचना प्रदाता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा ताकि लोग बिना किसी भय के इस अभियान में भागीदार बन सकें।
दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त करते हुए प्रशासन ने जब्त किए गए प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रति क्विंटल 1,000 रुपये का जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है। यह वृहद कार्रवाई स्थानीय स्वशासन, परिवहन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के आपसी समन्वय और संयुक्त प्रयासों से संचालित की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम जनता से पुरजोर अपील की है कि वे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण के इस पुनीत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रतिबंधित प्लास्टिक से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी दूरभाष नंबर 9461239662 या 07462-294921 पर तत्काल साझा की जा सकती है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करेगी, बल्कि अवैध कारोबारियों के विरुद्ध एक सशक्त निवारक के रूप में भी कार्य करेगी।

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