सवाई माधोपुर, 19 नवंबर। जिले में उर्वरक व्यापार पर सख्ती का असर दिखाई दिया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी (उर्वरक) एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, राकेश कुमार अटल ने मैसर्स त्रिनेत्र ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड कुण्डेरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी ने कंपनी के खुदरा उर्वरक अनुज्ञा पत्र को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

प्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि निलंबन की अवधि के दौरान त्रिनेत्र ट्रेडिंग कम्पनी किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय या विक्रय नहीं कर सकती। इसके अलावा, संस्था के प्रोपराइटर को 7 दिवस के भीतर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि निर्धारित अवधि में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो अनुज्ञापन स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है।

इस कार्रवाई से क्षेत्र में अन्य खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए भी चेतावनी का संदेश गया है। अधिकारियों का कहना है कि उर्वरक व्यापार में नियमों का पालन सुनिश्चित करना किसानों के हित और कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस निलंबन से न केवल कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा, बल्कि स्थानीय किसानों के बीच भी नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

Pratahkal Bureau

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