पोश अधिनियम 2013 को लेकर सवाई माधोपुर नगर विकास न्यास में जागरूकता शिविर आयोजित
सवाई माधोपुर नगर विकास न्यास में पोश अधिनियम 2013 को लेकर जागरूकता शिविर, महिलाओं के अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया की दी जानकारी।

तस्वीर में सवाई माधोपुर नगर विकास न्यास कार्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान मेज पर बैठे पैनल अधिवक्ता कर्मचारियों को पोश अधिनियम के बारे में संबोधित करते दिख रहे हैं।
सवाई माधोपुर में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर में बुधवार को विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में पैनल अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता एवं अधिकार मित्र सुनिता जोनवाल ने कर्मचारियों को पोश अधिनियम, 2013 से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया।
शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समान अवसरों वाला वातावरण प्रदान करना प्रत्येक संस्था, कार्यालय एवं नियोजक का नैतिक एवं कानूनी दायित्व है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न महिलाओं की गरिमा, आत्मविश्वास एवं कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। इसकी रोकथाम के लिए पोश अधिनियम, 2013 प्रभावी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
उन्होंने बताया कि पोश अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक कार्यालय, संस्था एवं प्रतिष्ठान में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करती है।
इस दौरान अधिकार मित्र सुनिता जोनवाल ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायत के निस्तारण की समय-सीमा, शिकायतों के निवारण में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की भूमिका तथा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कानूनी अधिकारों एवं संरक्षण संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की।
शिविर के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया तथा पोश अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

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