पुलिस मुख्यालय जयपुर, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय रेंज भरतपुर व सुश्री ज्यैष्ठा मैत्रेयी पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर के निर्देशन में तथा श्री विजय सिंह मीना अति० पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं श्री उदय सिंह मीना पुलिस उपाधीक्षक शहर सवाई माधोपुर के निकटतम सुपरविजन में श्री मदनलाल मीना पुनि. थाना कोतवाली के नेतृत्व में चलाये जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत म्यूल खाता धारक आरोपी देशराज बैरवा पुत्र कमलेश जाति बैरवा निवासी गंभीरा बैरवा बस्ती थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी एवं प्रकरण का विवरण

दिनांक 19.02.26 को थाना हाजा पर म्यूल अकाउंट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी देशराज बैरवा पुत्र कमलेश जाति बैरवा निवासी गंभीरा बैरवा बस्ती जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी के म्यूल अकाउंट में लगभग साईबर फ्राडं के 2,22,198 लाख रुपये का ट्राजेंक्शन मिला है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण सख्या 129/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 319 (2), 112(2), 61 (2) ए व 66 डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसधांन शुरू कर दिया है।

पुलिस टीम और आरोपी की पहचान

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में मदनलाल पु०नि० थानाधिकारी थाना कोतवाली स०मा०, श्री जौनसिहं सउनि, श्री मनीष कानि0 1135 एवं श्री सीताराम कानि0 1579 शामिल रहे। गिरफ्तार मुलजिम का नाम देशराज बैरवा पुत्र कमलेश जाति बैरवा है, जो कि गंभीरा बैरवा बस्ती थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर का निवासी है।

म्यूल अकाउंट की कड़वी सच्चाई और कानूनी चेतावनी

जन जागरूकता एवं अपराध रोकथाम हेतु पुलिस ने विशेष सूचनाएँ जारी की हैं। "म्यूल अकाउंट का सरल अर्थ खच्चर खाता है; जैसे खच्चर दूसरों का बोझ ढोता है, वैसे ही कुछ लोग अपना बैंक खाता साइबर ठगों को दे देते हैं।" ठग उस खाते का उपयोग ठगी के पैसे छुपाने और ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। म्यूल अकाउंट धारक को ठगी की बड़ी रकम में से कोई मोनेटरी लाभ (monetary benefit) नहीं मिलता, उसे केवल नाममात्र का छोटा-सा झांसा दिया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति बिना बड़ा लाभ लिए ही अपराधी बन जाता है और जेल जाता है। अक्सर लोगों को थोड़े से कमीशन या पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर उनके खाते हड़प लिए जाते हैं।

आम नागरिकों के लिए सुझाव एवं अपील

प्रशासन ने नागरिकों को सुझाव दिया है कि किसी अनजान को अपना बैंक खाता, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, पिन, ओटीपी, पासबुक या नेट बैंकिंग यूजर आईडी-पासवर्ड कभी न दें। आसान लोन, पार्ट टाइम जॉब या कमीशन के झांसे में न आएं और बिना व्यापार के खाते में होने वाली हर असामान्य लेन-देन की तुरंत बैंक व पुलिस को सूचना दें। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 डायल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। "अपना खाता किसी अन्य को उपयोग हेतु देना या बेचना दंडनीय अपराध है और पुलिस सभी संदिग्ध खातों की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है।" पुलिस ने स्थानीय सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना व्यापार के अचानक बड़ी रकम का लेन-देन कर रहा हो, तो गुप्त सूचना पुलिस को दें; सूचनादाता का नाम गुप्त रखा जाएगा। "साइबर अपराध केवल तकनीकी अपराध नहीं है, आपकी छोटी-सी लापरवाही आपको अपराधी बना सकती है; सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।"

Pratahkal Bureau

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