सवाई माधोपुर पुलिस ने 3 अगस्त 2026 को अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़, अवैध बजरी परिवहन, केबल चोरी और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम से जुड़े मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर डॉ. प्रीति चन्द्रा आई०पी०एस० और पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आई०पी०एस० के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर श्री विजयसिंह मीना आर०पी०एस० तथा पुलिस उप अधीक्षक शहर सवाई माधोपुर श्री राजेन्द्र कुमार मीना आर०पी०एस० के सुपरविजन में थानाधिकारी मुंशीलाल उ०नि० के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों ने यह कार्रवाई की।

थाना क्षेत्र के मुकदमा नम्बर 112/26 धारा 74,77 बीएनएस में वांछित चल रहे आरोपी गोलू उर्फ नाजिम पुत्र आविद उम्र 19 साल जाति मुसलमान निवासी पिलूआ नदी थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को अनुसंधान अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह स.उ.नि. द्वारा अनुसंधान के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी क्रम में थाना क्षेत्र के मुकदमा नम्बर 103/2026 धारा 303(2) बीएनएस एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट में वांछित आरोपी हरिसिंह मीना पुत्र श्री जगराम जाति मीना उम्र 33 साल निवासी दोबड़ा खुर्द थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर को अनुसंधान अधिकारी श्री सन्दीप हैड कानि. 345 द्वारा अनुसंधान के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

केबल चोरी के मामले में परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री नाथूलाल जाति मीना उम्र 62 साल निवासी बनोटा थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर ने 3 अगस्त 2026 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि भगवतगढ़ सूरवाल सड़क स्थित इंडियन पेट्रोल पम्प के सामने से खेत बोरवेल हार बनोटा तक लगी करीब 25 फीट केबल को सुबह 9 से 10 बजे के बीच काटकर लोकेश मीना निवासी कांच की झोपड़ी भारजा नदी चोरी कर ले गया।

इस रिपोर्ट पर थाना हाजा में मुकदमा नम्बर 135/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्री हनुमानसिंह सउनि को सौंपा गया। अनुसंधान अधिकारी श्री हनुमानसिंह सउनि मय टीम ने कार्रवाई करते हुए केबल चोरी के आरोपी लोकेश मीना पुत्र श्री हंसराज मीना जाति मीना उम्र 25 साल निवासी कांच की झोपड़ी, भारजा नदी पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा चोरी की गई केबल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी लोकेश मीना ने बताया कि वह स्मैक पीने का आदी है और नशे के पैसों के लिए सुनसान जगहों पर अकेले या कभी-कभी अपने सहयोगी के साथ बोरवेल और डीपी लगी देखकर केबल काट लेता है तथा उसे कबाड़ियों को बेच देता है। आरोपी ने करीब आधा दर्जन केबल चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है।

वहीं 3 अगस्त 2026 को श्री जितेन्द्र सिंह स.उ.नि. मय जाप्ता द्वारा थाने के सामने कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ25GA8974 के चालक दिलशाद खान पुत्र श्री सरताज जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी करमोदा पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को तेज आवाज में डेक मशीन से गाना बजाने पर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 4/6 के तहत कार्रवाई करते हुए पिकअप में लगी डेक मशीन, एक स्पीकर और मैमोरी कार्ड को वजह सबूत जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया। आरोपी दिलशाद खान को गिरफ्तारी पत्र के जरिए अदम अदखाल जमानत गिरफ्तार किया गया।

सवाई माधोपुर पुलिस की इस कार्रवाई में विभिन्न मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी की घटनाओं की जांच और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्रवाई की गई।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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