सवाई माधोपुर: सूरवाल पुलिस ने एक साल से फरार पिकअप चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार
सूरवाल थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत वांछित आरोपी हबीब को उसके गांव मिर्जापुर से पकड़ा, आरोपी पर स्थाई वारंट जारी था।

सवाई माधोपुर के सूरवाल थाना क्षेत्र में पिकअप चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी हबीब (बाएं) और पुलिस टीम के सदस्य (दाएं)।
सवाई माधोपुर जिले के पुलिस थाना सूरवाल ने पिकअप चोरी के एक अहम मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक साल से फरार चल रहे मफरूरी आरोपी हबीब को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आईपीएस के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह आरपीएस एवं सीओ शहर श्री उदयसिंह मीना आरपीएस के सुपरविजन में पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित मुल्जिमानों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान के तहत की गई।
थानाधिकारी बनी सिंह गुर्जर पु.नि. के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम, जिसमें हैड कांस्टेबल श्री देशराज (47) सहित अन्य सदस्य शामिल थे, ने थाना सूरवाल के मुकदमा संख्या 17/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित आरोपी मफरूरी हबीब पुत्र ईशाक, जाति मुसलमान, निवासी मिर्जापुर थाना किशनगढ़बास जिला खैरथल तिजारा को उसके गांव मिर्जापुर से गिरफ्तार किया।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 16 जनवरी 2025 को परिवादी श्री सफीक अली पुत्र सिद्दीक अली, जाति मुसलमान पठान, उम्र 46 वर्ष, निवासी भगवतगढ़ रोड सूरवाल थाना सूरवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 जनवरी 2025 की रात करीब 3:30 बजे अज्ञात चोर उसके घर के सामने खड़ी पिकअप नंबर RJ25GA1484 को चोरी कर ले गए। इस रिपोर्ट पर थाना सूरवाल में मुकदमा संख्या 17/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच हैड कांस्टेबल मदनलाल (30), वर्तमान में सहायक उप निरीक्षक, के सुपुर्द की गई।
अनुसंधान के दौरान चोरी की गई पिकअप फिरोजपुर झिरका जिला नूह, हरियाणा में मुकदमा संख्या 07/25 के तहत धारा 5, 13(2), 17 हरियाणा गोवंश अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा धारा 341(4), 61 बीएनएस में जब्त की गई। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हबीब पुत्र ईशाक के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया गया।
जांच के दौरान आरोपी को कई बार तलब किया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ और लगातार फरार रहा। अथक प्रयासों के बावजूद सुरागरशी नहीं होने पर न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट का वारंट प्राप्त कर आरोपी की तलाश की गई। वारंट की तामील नहीं होने पर इसे न्यायालय में पेश कर मफरूरी साक्ष्य कराया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय से स्थाई वारंट जारी करवाया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से धारा 335 बीएनएसएस के तहत चालान पेश करने की स्वीकृति प्राप्त की गई और चार्जशीट संख्या 181 दिनांक 29 दिसंबर 2025 धारा 303(2) बीएनएस में पेश की गई। अंततः पुलिस टीम ने आरोपी हबीब को गिरफ्तार कर मामले में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित की।
इस कार्रवाई में थानाधिकारी बनी सिंह गुर्जर, हैड कांस्टेबल देशराज (47), कांस्टेबल संतोष (1602) और कांस्टेबल राजेश (972) की सक्रिय भूमिका रही। सूरवाल पुलिस की यह कार्रवाई न केवल फरार आरोपियों के खिलाफ चल रहे अभियान की सफलता को दर्शाती है, बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी साबित हुई है।

Pratahkal Bureau
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