उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले में पेट्रोल पंपों पर व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई विभागीय मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत की गई।

अभियान के दौरान गठित विभागीय जांच दलों ने सवाई माधोपुर जिले में कुल 11 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को पेट्रोल एवं डीजल की कम आपूर्ति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक पेट्रोल पंप के नोजल को सीज कर दिया गया। जांच में श्री महावीर ऑटोमोबाइल पर एक नोजल के माध्यम से प्रति 5 लीटर आपूर्ति पर 30 मिलीलीटर तक पेट्रोल कम दिए जाने की पुष्टि हुई।

आंकड़ों के अनुसार इस पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन लगभग 1000 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है, जिसके आधार पर प्रतिदिन लगभग 6 लीटर पेट्रोल की कम आपूर्ति पाई गई। यह कमी मासिक स्तर पर लगभग 180 लीटर तक पहुंचती है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 19,000 रुपये आंकी गई है।

औचक निरीक्षण के दौरान जय बालाजी आईओसीएल, बीपी रिलायंस टोंक, सुरेश ट्रेडर्स एस्सार शर्मा फिलिंग, बीपीसीएल सिद्धि विनायक तथा नायरा रिलायंस पीसी आलनपुर लिंक रोड सहित विभिन्न पेट्रोल पंपों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए। इन मामलों में सुधार हेतु नोटिस जारी किए गए तथा विभागीय कार्रवाई के तहत कुल 4,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंपों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है।

Pratahkal Bureau

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