सवाई माधोपुर, 5 दिसंबर। तहसील गंगापुर सिटी की पटवारी हल्का हिंगोटिया सुमनलता शर्मा को राजकीय भूमि नामांतरण से जुड़े विवाद के बीच तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय जिला कलक्टर काना राम ने लिया है, जो राजकीय भूमि नामांतरण परामर्श समिति की विधिक अनुशंसा की अनदेखी कर नामांतरण दर्ज करने की गंभीर कार्यवाही का परिणाम है।

सूत्रों के अनुसार, पटवारी सुमनलता शर्मा ने विधिक अनुशंसा के बिना भूमि नामांतरण को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया, जिसे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना। जिला कलक्टर काना राम ने आदेश में स्पष्ट किया कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर में ही रहेगा।

यह कदम राजकीय भूमि संरक्षण और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की लापरवाही न केवल भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता पर असर डाल सकती है, बल्कि भविष्य में भूमि विवादों और कानूनी चुनौतियों को भी जन्म दे सकती है।

निलंबन के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन भूमि नामांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी नियमों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह मामला न केवल स्थानीय प्रशासनिक अनुशासन के लिए, बल्कि भूमि प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए भी एक अहम संदेश है।

Pratahkal Bureau

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