सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दौरान मतदान करने वाले मतदाताओं को राहत देने के लिए प्रशासन ने सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था की है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के लिए निर्धारित मतदान तिथियों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही सरकारी, अर्द्ध सरकारी और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम एवं समय-सारणी में संशोधन के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान की तिथियां निर्धारित की गई हैं।

तृतीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 3 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 14 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। यदि किसी मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो वहां पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग करने का अवसर देना है।

उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक, जो संबंधित पंचायती राज निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमानुसार मतदान तिथियों पर सवैतनिक अवकाश देय होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण सहित अवगत कराया जा सकता है।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं नियोजकों से चुनाव संबंधी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश और कर्मचारियों के लिए सवैतनिक छुट्टी की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता कामकाज के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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